जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी के समक्ष
सूचना की परिभाषा धारा
2 (च) के अंतर्गत '' ....... ''सूचना'' से किसी
इलेक्ट्रानिक रूप से धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह,
प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र,
नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित
ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक
प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है;
''
- धारा 6 (1) के
अंतर्गत मांगी जा रही '' ..... सूचना की विशिष्टियॉं
विनिर्दिष्ट करते हुए ..... '' आदि सादे कागज में
आवेदन पत्र (जनसूचना अधिकारी के नाम एवं
पद नाम से)
[जन.सू.अधि.
हेतु आवेदन पत्र का नमूना]
- रूपये 10/- (रूपये दस मात्र) का नानज्यूडीशियल स्टाम्प/ चालान/
मनीआर्डर/पोस्टल आर्डर/ बैंक ड्राफ्ट/ नगद
(नगद से
आशय कार्यालय में जमा की गई राशि की पावती रसीद), आवेदन के साथ संलग्न
करें।
- दिनांक 06 जनवरी, 2021 से
"ई-स्टाम्प" को जोड़ा गया।
(गरीबी
रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
प्रस्तुत करने पर चाही गई जानकारी के लिए आवेदन नि:शुल्क एवं रूपये 100/-
अथवा 50 पृष्ठ (ए-4) तक की सूचना भी
नि:शुल्क प्रदाय की जा सकेगी, इससे अधिक राशि अथवा पृष्ठ अधिक होने पर
कार्यालय में अभिलेखों/नस्तियों का अवलोकन का निवेदन किया जावेगा, स्वयं
से संबंधित सूचना पर रूपये 100/- की सीमा तक फीस माफ)
समयसीमा :-
जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रदाय करने की समय-सीमा 30 दिवस । (यदि
आवेदन पत्र अन्य विभाग को हस्तांतरित किया गया हो तो 05 दिवस अतिरिक्त
अथवा पर व्यक्ति से संबंधित सूचना होने पर 10 दिवस अतिरिक्त)
|
महत्वपूर्ण प्रावधान
धारा - 7(3)(क) - फीस की मांग -संगणना सहित। संसूचना प्रेषण - फीस
संदाय की अवधि 30 दिवस के अतिरिक्त।
- निर्धारित शुल्क-
प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु वास्तविक लागत - रू0 2/- प्रति पृष्ठ
(ए-4 साईज)
नमूने की वास्तविक लागत-
अवलोकन हेतु - अभिलेखों के निरीक्षण के लिए लोक प्राधिकारी
पहले घंटे के लिए शुल्क नहीं लेगा, किन्तु उसके बाद प्रत्येक घंटे (या उसके
खण्ड ) के लिए पांच रूपये का शुल्क (5 /- रूपये) लेगा।
सी.डी. या फ्लापी में सूचना उपलब्ध करने के लिए - रू0 50/-
(पचास रूपये) प्रति सी.डी. या फ्लापी, (गरीबी रेखा से नीचे के
व्यक्तियों के लिये शुल्क नहीं)
मुद्रित फॉर्म में सूचना के लिए
प्रकाशन के लिए नियत कीमत
(नगद/चालान/ बैक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ नानज्यूडिशियल स्टाम्प/ पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर द्वारा)
धारा 7(3)(ख) - सूचना की संसूचना - पुनर्विलोकन एवं अपील
अधिकारी की सूचना सहित। |
प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष
जनसूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रथम आवेदन दिनाकं से 30 दिवस
की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात यदि सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई हो तो
सूचना संबंधी प्रथम अपील 30 दिवस के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष की जा सकती है।
परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल
करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।
- चाही गई सूचना के संबंध में सादे कागज में
आवेदन पत्र (प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम एवं
पद नाम से)।
[प्र.अ..अधि.
हेतु आवेदन पत्र का नमूना]
- रूपये 50/- (रूपये पचास मात्र) का नानज्यूडीशियल स्टाम्प/ चालान/
मनीआर्डर/ पोस्टल आर्डर/ बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/ नगद
(नगद से आशय कार्यालय में जमा की गई
राशि की पावती रसीद), आवेदन के साथ संलग्न
करें। (यदि अपील आदेश डाक द्वारा चाही गई
हो तो रूपये 75/- (रूपये पचहत्तर मात्र)
।
- दिनांक 06 जनवरी, 2021 से
"ई-स्टाम्प" को जोड़ा गया।
- जनसूचना अधि./ सहा.जनसूचना अधिकारी को दिए गए आवेदन-पत्र
एवं शुल्क अदायगी की
छायाप्रति।
(गरीबी
रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
प्रस्तुत करने पर चाही गई जानकारी के लिए आवेदन नि:शुल्क एवं स्वयं से
संबंधित सूचा पर रूपये 100/- तक की सूचना भी नि:शुल्क अथवा 50 पृष्ठ (ए-4) तक की सूचना भी
नि:शुल्क प्रदाय की जा सकेगी, इससे अधिक राशि अथवा पृष्ठ अधिक होने पर
कार्यालय में अभिलेखों/नस्तियों का अवलोकन का निवेदन किया जावेगा)
समयसीमा :- प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा
निर्णय पारित करने की समय-सीमा 30 दिवस (यदि 30 दिवस के भीतर विलंब का
पर्याप्त कारण अपीलार्थी को सूचित किया गया हो तो 30 दिवस के उपरांत 15
दिवस की समय-सीमा अधिक ली जा सकती है)
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द्वितीय अपील
:- मु.सू.आ./रा.सू.आ., छ.ग. राज्य सूचना आयोग के समक्ष
प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन दिनांक से 30 दिवस अथवा 45 दिवस (यदि
प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सूचना नहीं देने के पर्याप्त कारण से 30 दिवस के भीतर
अपीलार्थी को अवगत कराया गया हो) व्यतीत हो
जाने के बाद भी निर्णय प्राप्त न होने अथवा निर्णय से संतुष्ट
नहीं होने अथवा अन्य कोई
कारण होने पर, पश्चात 90 दिवस के भीतर
द्वितीय अपील की जा सकती है। परन्तु यथास्थिति, राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि समाप्ति के पश्चात अपील ग्रहण
कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल
करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।
(गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर चाही गई जानकारी के लिए आवेदन नि:शुल्क)
द्वितीय अपील
हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ निम्नांकित सहपत्र संलग्न किया जाना आवश्यक
है :-
- आवेदन पत्र में जनसूचना
अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का नाम, पद एवं पता स्पष्ट अंकित हो।
- जनसूचना अधिकारी को दिए गए आवेदन-पत्र
एवं शुल्क अदायगी की
छायाप्रति।
- प्रथम अपीलीय अधिकारी को दिए गए आवेदन-पत्र एवं शुल्क
अदायगी की छायाप्रति।
- प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा यदि कोई निर्णय
पारित किया गया हो तो उसकी
छायाप्रति।
- द्वितीय अपील के शुल्क की
मूल प्रति।
- उपरोक्त समस्त दस्तावेज सहित प्रकरण तीन सेट में
प्रस्तुत किए जाएंगे।
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